एआरबी टाइम्स ब्यूरो | पंचकूला
साल 2020 में हरियाणा के पंचकूला जिले के पिंजौर क्षेत्र में चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी स्कूल बस चालक सोलन के निरंजन उर्फ हनी को दोषी ठहराते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 6 माह की कैद भुगतनी होगी।
यह दर्दनाक घटना 14 फरवरी 2020 की सुबह हुई। बच्ची अपनी मौसी के साथ स्कूल जा रही थी, तभी बस चालक ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। बच्ची के पेट में अचानक दर्द होने पर परिवार ने उसे तुरंत पंचकूला सिविल अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों की जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बस चालक को गिरफ्तार किया और मामले की गहन जांच कर चार्जशीट अदालत में पेश की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान मेडिकल रिपोर्ट, पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्य पेश किए गए। अभियोजन की ओर से डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एडवोकेट सुखविंदर कौर ने प्रभावी पैरवी की।
अदालत ने कहा कि ऐसे अपराध समाज को झकझोर देने वाले हैं और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह फैसला न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने में अहम है, बल्कि समाज को यह संदेश भी देता है कि मासूम बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।
