एआरबी टाइम्स ब्यूरोे
रामपुर बुशहर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (POCSO कोर्ट) ने आज नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाए गए मंडोली, कुमारसैन निवासी 60 वर्षीय सतीश कुमार को 3 वर्ष 1 माह की सश्रम कारावास और ₹5000 का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
फैसले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने बताया कि घटना 11 सितंबर 2023 की है जब स्कूल से छुट्टी के बाद बालिका बस स्टैंड जा रही थी। इस दौरान आरोपी ने शराब के नशे में उसका रास्ता रोका और गाली-गलौज शुरू कर दी। पीड़िता वहां से बचकर बस स्टैंड पहुंची और बेंच पर बैठी थी, लेकिन आरोपी वहां भी पहुंच गया और उसके साथ अश्लील हरकतें कीं।
इस आपत्तिजनक हरकत को एक अन्य महिला ने भी देखा। पीड़िता ने घर पहुंचकर घटना अपनी मां को बताई, जिसके बाद कुमारसेन थाना में शिकायत दर्ज की गई और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
अदालत में 10 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने सतीश कुमार को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।