एआरबी टाइम्स ब्यूरो, रामपुर बुशहर
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी नानक चंद को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 2,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस मामले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 12 अक्टूबर 2024 को पीड़िता, जिसकी उम्र उस समय 11 वर्ष थी, अपने घर पर अकेली थी। उसके माता-पिता काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। रात करीब 11 बजे पड़ोसी तपेन्द्र बहादुर और उनकी पत्नी ने पीड़िता के घर से चीख-पुकार की आवाजें सुनीं। जब उन्होंने घर का दरवाजा खोलकर देखा तो आरोपी अर्धनग्न अवस्था में पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर रहा था।
पीड़िता ने बताया कि आरोपी शराब के नशे में शाम करीब 7:30 बजे उसके कमरे में घुसा और उसके साथ जबरन गलत कार्य किया। शोर मचने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। अगली सुबह पीड़िता के माता-पिता के लौटने पर थाना रामपुर में मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।
ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 20 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सभी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इसके साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को सरकार की पीड़ित मुआवजा योजना के तहत 2 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश भी दिए हैं।
