एआरबी टाइम्स ब्यूरो | सोलन
हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 40 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी पीड़िता का पड़ोसी बताया गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय की जज कनिका चावला ने यह सजा सुनाई। कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए स्पष्ट किया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
📌 2019 में हुई थी घटना
वर्ष 2019 में पीड़िता नाबालिग थी और अपने परिवार के साथ बद्दी क्षेत्र के दशोरा माजरा में रहती थी। आरोपी ने पहले उससे बातचीत शुरू की और शादी का झांसा दिया। इसके बाद वह पीड़िता को सूरत ले गया, जहां किराए के कमरे में रखकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया। इस मामले की शिकायत महिला पुलिस थाना बद्दी में दर्ज कराई गई थी। जांच के बाद मामला अदालत में पहुंचा, जहां अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों के बयान दर्ज कराए। पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
📊 किन धाराओं में कितनी सजा
- पोक्सो अधिनियम धारा 6: 20 साल का कठोर कारावास + 20,000 रुपये जुर्माना
- आईपीसी धारा 363: 5 साल का कठोर कारावास + 10,000 रुपये जुर्माना
- आईपीसी धारा 366: 5 साल का कठोर कारावास + 10,000 रुपये जुर्माना
अदालत ने आदेश दिया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
