एआरबी टाइम्स ब्यूरो
शिमला। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था), शिमला, पंकज शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिना वैध लाइसेंस के पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। दिवाली के मौके पर विस्फोटक अधिनियम 1884 और नियम 2008 के तहत बिना लाइसेंस पटाखे बेचने, भंडारण या वितरण करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कुछ लोग और दुकानें बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे किसी भी उल्लंघनकर्ता के खिलाफ स्टॉक जब्त करने और मामला दर्ज करने सहित सख्त दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे।
पंकज शर्मा ने सभी लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से अपने लाइसेंस की शर्तों का सख्ती से पालन करने का आह्वान किया। साथ ही आम जनता से भी अपील की है कि वे केवल अधिकृत लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही पटाखे खरीदें और सुरक्षित, शांतिपूर्ण तथा पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार दिवाली मनाने में प्रशासन का सहयोग करें। यह कदम दिवाली के त्योहार को सुरक्षित और दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए उठाया गया है।