शिमला (एआरबी टाइम्स)। विशेष न्यायाधीश (रेप-पॉक्सो) कोर्ट ने एक शिक्षक को नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में दोष साबित होने पर 25 साल की कठोर सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। यह मामला 8 नवंबर 2022 का है, जब 8वीं कक्षा की छात्रा स्कूल गई थी, लेकिन वह शाम को घर नहीं लौटी। पीड़िता की मां ने अगले दिन पुलिस थाने में अपनी बेटी के गुम होने की शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने जांच शुरू की और 18 नवंबर को लड़की को शिक्षक समेत कुल्लू जिले के जगतसुख स्थित एक होटल से बरामद किया। लड़की ने पुलिस को बताया कि शिक्षक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 18 गवाहों के बयान पेश किए। इन गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने शिक्षक को दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने आरोपी शिक्षक को सजा सुनाते हुए टिप्पणी की कि आरोपी ने पीड़िता के विश्वास का गलत फायदा उठाया। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आरोपी को 25 साल की सजा सुनाई। शिक्षक ठियोग का रहने वाला है।