एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला
राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के तहत स्थानीय स्तरीय समिति की बैठक आज शिमला में उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मानसिक मंदता, स्वलीनता (Autism), प्रमस्तिष्क और विविधि विकलांगता से ग्रस्त दिव्यांगजनों को कानूनी संरक्षण उपलब्ध करवाने पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में 03 दिव्यांगजनों को कानूनी संरक्षक देने की अनुमति प्रदान की गई, जबकि 04 मामलों में कानूनी संरक्षक के निधन के बाद नए संरक्षक की नियुक्ति को स्वीकृति दी गई। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि जिन मामलों में कानूनी संरक्षक का निधन हो जाता है, वहां तहसील कल्याण अधिकारी तुरंत प्रक्रिया पूर्ण करें ताकि दिव्यांगजनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि सरकार की हर सुविधा का लाभ दिव्यांगजनों तक समय पर पहुंचे। साथ ही, उनकी समस्याओं का समाधान प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। जिला शिमला में कुल 127 दिव्यांगजन कानूनी संरक्षक प्राप्त कर चुके हैं। इनमें शिमला ग्रामीण 11, शिमला शहरी 38, जुब्बल 05, कुमारसैन 10, कोटखाई 08, रोहड़ू 06, चौपाल 11, रामपुर 04, ठियोग 16, सुन्नी 09, चिड़गांव 05 और ननखड़ी 04 मामले शामिल हैं।
