एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में भर्ती होने के इच्छुक होमगार्ड जवानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर होमगार्ड जवानों के लिए पुलिस भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष से बढ़ाकर 33 वर्ष कर दी गई है। इस तरह पात्र होमगार्ड जवानों को पुलिस भर्ती में पांच वर्ष की आयु सीमा में छूट मिलेगी।
पुलिस भर्ती लंबे समय से नहीं होने के कारण कई होमगार्ड जवान निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके थे। ऐसे में उन्हें पुलिस विभाग में भर्ती का अवसर मिलने में कठिनाई हो रही थी। सरकार के इस निर्णय से अब 33 वर्ष तक की आयु वाले पात्र होमगार्ड जवान पुलिस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले को होमगार्ड जवानों की लंबे समय से चली आ रही मांग से जोड़कर देखा जा रहा है। आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट मिलने से प्रदेश के सैकड़ों होमगार्ड जवानों को पुलिस भर्ती में शामिल होने का अवसर मिल सकता है।
इस निर्णय का लाभ विशेष रूप से उन जवानों को मिलेगा, जो लंबे समय से होमगार्ड के रूप में सेवाएं दे रहे हैं और पुलिस विभाग में नियमित सेवा का अवसर तलाश रहे हैं। होमगार्ड जवान कानून-व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और विभिन्न पुलिस संबंधी ड्यूटी में प्रशासन एवं पुलिस का सहयोग करते हैं।
शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरीश जनारथा ने होमगार्ड जवानों के लिए आयु सीमा में छूट देने के निर्णय पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया। उन्होंने इसे होमगार्ड जवानों और युवाओं के हित में महत्वपूर्ण फैसला बताया।
पुलिस भर्ती में लंबे अंतराल को देखते हुए आयु सीमा में दी गई यह छूट उन होमगार्ड जवानों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो अनुभव और सेवाकाल के बावजूद आयु सीमा के कारण भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे।
