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    Himachal : हमीरपुर में छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक को 5 साल की जेल, जुर्माना भी

    ARB Times TeamBy ARB Times TeamApril 8, 2025Updated:November 9, 2025No Comments
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    एआरबी टाइम्स ब्यूरो 

    हमीरपुर। हमीरपुर की एक विशेष अदालत ने एक शिक्षक को अपनी छात्रा को कार में बिठाकर गलत तरीके से छूने के मामले में दोषी ठहराते हुए पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी ने पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत यह फैसला सुनाया। दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे न भरने पर उसे तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

    इसके अतिरिक्त, अदालत ने शिक्षक को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(वीए) के तहत भी दोषी पाया है, जिसके लिए उसे छह महीने की कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस जुर्माने को न भरने पर उसे एक महीने का साधारण कारावास होगा। आईपीसी की धारा 506 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(बीए) के तहत उसे छह महीने की कैद और 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे न भरने पर एक महीने का साधारण कारावास होगा। जिला न्यायवादी ने बताया कि यह घटना 30 दिसंबर 2021 को हुई थी, जब पीड़िता स्कूल जाने के लिए आरोपी शिक्षक की कार में बैठी थी और शिक्षक ने उसके साथ अनुचित व्यवहार किया। अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए 14 गवाहों को पेश किया था। अदालत ने सभी तथ्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर शिक्षक को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

     

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    ARB Times Team
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