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    Mandi: मंडी शहर में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू, 18 मार्ग नो पार्किंग और ऑटो स्टैंडों की संख्या में बदलाव

    ARB Times TeamBy ARB Times TeamNovember 7, 2025Updated:November 9, 2025No Comments
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    अपूर्व देवगन, जिला दंडाधिकारी मंडी

    एआरबी टाइम्स ब्यूरो, मंडी

    मंडी शहर में अब यातायात व्यवस्था नई प्रणाली के तहत संचालित होगी। जिला दण्डाधिकारी अपूर्व देवगन ने शहर के ट्रैफिक को सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से ट्रैफिक पुनर्गठन से संबंधित अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। फरवरी माह में जारी ड्राफ्ट अधिसूचना पर आम लोगों से मिली आपत्तियों व सुझावों पर विचार के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया है।

    नई अधिसूचना में नो पार्किंग क्षेत्र, पेड पार्किंग स्थल, वन-वे मार्ग, साइलेंस जोन, सामान वाहनों के संचालन का समय, भारी वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण तथा ऑटो रिक्शा स्टैंडों में वाहनों की संख्या में संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 117 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

    जाम और अव्यवस्था पर लगेगा नियंत्रण

    उपायुक्त ने कहा कि शहर में बढ़ते वाहन दबाव को नियंत्रित करने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है। नगर निगम और पुलिस विभाग के सहयोग से इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा, जिससे यातायात सुचारु होगा और जाम की समस्या में कमी आएगी।

    18 प्रमुख मार्ग बने नो पार्किंग जोन

    अधिसूचना के तहत शहर के 18 मार्गों को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है, जिनमें —

    टारना टर्न से माइक्रोवेव स्टेशन, गांधी चौक से विक्टोरिया ब्रिज, ओल्ड सुकेती ब्रिज से भ्यूली ब्रिज, इंदिरा मार्केट, सुकोडी चौक से जेल रोड, पुलिस स्टेशन से एसपीयू कैंपस होते हुए जिमखाना क्लब मार्ग और आदि प्रमुख स्थान शामिल हैं। न्यू ब्रिज से विक्टोरिया ब्रिज तक का क्षेत्र पेड पार्किंग जोन रहेगा। जबकि सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए रिज़र्व पार्किंग निर्धारित की गई है।

    वन-वे और बस-स्टॉप व्यवस्था

    ओल्ड सुकेती ब्रिज से महामृत्युंजय मंदिर तक मार्ग अब एकतरफा रहेगा। इंदिरा मार्केट क्षेत्र में घड़ी की दिशा में यातायात प्रवाह होगा। बाईपास ओल्ड सुकेती ब्रिज, महामृत्युंजय चौक और सेरी मंच को दो मिनट वैध बस स्टॉप घोषित किया गया है। कुछ प्रमुख मार्गों को नो-स्टॉपेज जोन घोषित किया गया है, जहाँ बसों और भारी वाहनों के ठहराव की अनुमति नहीं होगी।

    लोडिंग-अनलोडिंग के लिए समय तय

    ग्रीष्मकाल: रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक और शीतकाल: रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक समय निर्धारित किया गया। नियमों के उल्लंघन पर ₹25,000 तक का जुर्माना लगेगा।

    साइलेंस और लो-स्पीड जोन

    • अस्पताल, स्कूल, डीसी कार्यालय, एसपी कार्यालय के 50 मीटर दायरे में साइलेंस जोन लागू

    • ओल्ड सुकेती ब्रिज से भ्यूली ब्रिज तक क्षेत्र लो-स्पीड जोन घोषित

    भारी वाहनों पर नियंत्रण

    सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक गांधी चौक, नामधारी सिटी सेंटर, प्रताप होटल से केहनवाल चौक, टारना मंदिर मार्ग पर भारी वाहन और मिनी बसें प्रतिबंधित रहेंगी।

    ऑटो स्टैंडों में संख्या संशोधित

    भीड़भाड़ और सड़क चौड़ाई को देखते हुए

    बस स्टैंड वाटर टैंक के पास → 3 की जगह 11 ऑटो, सौलीखड्ड पीपल के पास → 5 की जगह 9 ऑटो, बिंद्रावणी चौक → 10 ऑटो

    क्षेत्रीय अस्पताल गेट और पुलिस लाइन बायपास के पास ऑटो खड़े करने की अनुमति नहीं होगी।

    नागरिकों से सहयोग का आग्रह

    उपायुक्त ने शहरवासियों, व्यापारियों और वाहन चालकों से नई व्यवस्था का पालन करने की अपील की है और स्पष्ट किया कि उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    #HimachalNews #HPAdministration #MandiCity #MandiTrafficUpdate #MandiUpdates #NoParkingZones #OneWayRoute #PublicNotice #TrafficReform
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    ARB Times Team
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