एआरबी टाइम्स ब्यूरो, रामपुर बुशहर
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के शुभारंभ अवसर पर वीरवार को रामपुर के नए बस अड्डे में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आरटीओ रामपुर नरेश वर्मा ने वाहन चालकों को सुरक्षित वाहन चलाने की शपथ दिलाई तथा आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया।
31 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ करते हुए आरटीओ नरेश वर्मा ने बताया कि इस वर्ष अभियान की थीम “सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा” रखी गई है। अभियान के तहत पूरे एक माह तक सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें लोगों को सड़क नियमों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम के दौरान ऑटो, कार और बस चालकों सहित आम नागरिकों को यातायात नियमों एवं उनके कर्तव्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
आरटीओ ने बताया कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना कानूनन अपराध है, जिस पर एक हजार से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना तथा छह माह से एक वर्ष तक का कारावास हो सकता है। वहीं तेज गति से वाहन चलाने पर लाइट मोटर वाहन के लिए एक हजार से दो हजार रुपये और भारी मालवाहक वाहनों के लिए दो हजार से चार हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। बार-बार नियमों के उल्लंघन पर ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हेलमेट न पहनना और शराब पीकर वाहन चलाना भी दंडनीय अपराध है। साथ ही सभी से अपील की कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की मदद के लिए आगे आएं।
इस अवसर पर आरएम रामपुर अतुल, पर्यवेक्षक जसपाल सिंह सहित अन्य चालक एवं परिचालक उपस्थित रहे।
