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एआरबी टाइम्स
अदालत

Dharamshala : महिला पर जानलेवा हमले के दोषी को 10 साल की सजा, ₹44 हजार जुर्माना

धर्मशाला के देहरा में अदालत ने महिला पर जानलेवा हमले के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई। जानिए पूरा मामला, धाराएं और कोर्ट का फैसला।
ARB Times DeskBy ARB Times DeskMarch 23, 2026Updated:April 13, 2026No Comments2 Mins Read
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एआरबी टाइम्स ब्यूरो | धर्मशाला 

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्षेत्र में महिला पर घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। देहरा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सपना पांडे की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास और 44 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

📌 क्या है पूरा मामला?

यह मामला 1 जनवरी 2022 की रात का है, जब आरोपी विशाल सुलियाह निवासी त्रिशला देवी के घर में दवा लेने के बहाने घुसा। इसके बाद उसने लकड़ी के फट्टे से महिला के सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। हालत नाजुक होने के कारण उसे टांडा से चंडीगढ़ कमांड अस्पताल रेफर करना पड़ा। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वारदात के बाद आरोपी ने अपने खून से सने कपड़े और चप्पलें नष्ट कर दी थीं, ताकि सबूत मिटाए जा सकें। हालांकि, पुलिस की सख्त जांच और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

⚖️ किन धाराओं में हुई सजा?

अदालत ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई:

  • धारा 307 (हत्या का प्रयास): 10 साल कैद + ₹15,000 जुर्माना
  • धारा 326 (गंभीर चोट पहुंचाना): 10 साल कैद + ₹15,000 जुर्माना
  • धारा 452 (घर में घुसकर हमला): 7 साल कैद + ₹10,000 जुर्माना
  • धारा 201 (सबूत नष्ट करना): 3 साल कैद + ₹4,000 जुर्माना

👉 सभी सजाएं एक साथ (Concurrent) चलेंगी।

#AttemptToMurder #CrimeNews #DehraCourt #Dharamshala #HimachalCrime #himachalpradesh #WomenSafety
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