एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला
शिमला में नाबालिग के यौन उत्पीड़न से जुड़े पॉक्सो एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी को चार वर्ष के कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। माननीय विशेष न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट (दुष्कर्म एवं पॉक्सो), शिमला ने 27 अक्टूबर 2026 को यह फैसला सुनाया।

पुलिस थाना ईस्ट, शिमला में इस संबंध में अभियोग संख्या 78/2025 के तहत 6 अगस्त 2025 को मामला दर्ज किया गया था। आरोपी अमित चौहान (22), निवासी रामपुर, जिला शिमला के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79 और पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस के अनुसार, मामले की जांच के दौरान आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए गए और न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई। इसके बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास तथा 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
शिमला पुलिस ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों को लेकर पुलिस गंभीर है। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच और प्रभावी न्यायिक पैरवी के माध्यम से दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाने तथा पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है।
