एआरबी टाइम्स ब्यूरो, रामपुर बुशहर
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट), किन्नौर स्थित रामपुर ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि घटना 16 दिसंबर 2025 की है। अभियोजन के अनुसार, बाल पीड़िता सुबह स्कूल जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान आरोपी मोहिन्द्र शर्मा ने अपनी गाड़ी उसके सामने रोककर उसे स्कूल छोड़ने की बात कही। इसके बाद बाल पीड़िता आरोपी की गाड़ी में बैठ गई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, गाड़ी में आरोपी ने बाल पीड़िता के गालों को छुआ और उसके हाथ को मसलने लगा। इसके बाद आरोपी ने उसे धमकाते हुए कहा कि उसने उसे पिछले दिन किसी व्यक्ति के साथ लाल रंग की गाड़ी में जाते हुए देखा था। इस पर बाल पीड़िता ने बताया कि वह पिछले दो-तीन दिन से घर पर थी और स्कूल नहीं गई थी।
अभियोजन के मुताबिक, आरोपी बाल पीड़िता को धमकाकर कथित तौर पर अपनी गाड़ी में स्कूल ले जाने के लिए मजबूर करता था। घटना वाले दिन भी उसने बाल पीड़िता को स्कूल गेट के पास उतार दिया और किसी को घटना के बारे में न बताने की धमकी दी। घर पहुंचने के बाद बाल पीड़िता ने अपने पिता को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद चालान अदालत में पेश किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष के साधारण कारावास के साथ 2,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सरकार की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।
