एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला | नशीली दवाइयों के अवैध कब्जे के मामले में अदालत ने एक आरोपी को डेढ़ वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के कब्जे से कोडीन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप की पांच बोतलें बरामद हुई थीं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सीबीआई) शिमला की अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस थाना नेरवा में 24 फरवरी 2023 को अभियोग संख्या 12/2023 के तहत एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 में मामला दर्ज किया गया था। मामले में दोषी कंवर सिंह निवासी नेरवा, जिला शिमला के कब्जे से कोडीन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप (CODIREX-C) की 100-100 मिलीलीटर की पांच बोतलें बरामद की गई थीं। बरामद कफ सिरप की कुल मात्रा 500 मिलीलीटर थी। पुलिस ने नशीली दवाइयों के अवैध कब्जे के आरोप में कंवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य जुटाए और मामले से जुड़े तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई के बाद माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सीबीआई) शिमला ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस के अनुसार मामले में प्रभावी अन्वेषण किया गया और न्यायालय में मजबूत पैरवी सुनिश्चित की गई। आवश्यक साक्ष्यों और पुलिस की ओर से प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध करवाने में सफलता मिली। पुलिस ने नशे के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखने की बात दोहराते हुए कहा कि नशीली दवाइयों के अवैध कारोबार और नशा तस्करी में संलिप्त लोगों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
