शिमला (एआरबी टाइम्स)। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 1 जून 2025 से सभी सरकारी कार्यक्रमों और होटलों में 500 मिलीलीटर तक की पॉलीथिन टेरेफ्थैलेट (पीईटी) पानी की बोतलों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। मुख्य सचिव ने बताया कि इस निर्णय का उद्देश्य प्लास्टिक से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकना है। उन्होंने कहा कि पीईटी बोतलों के स्थान पर कांच की बोतलों, जल डिस्पेंसर, कियोस्क और स्टील कंटेनरों का प्रयोग किया जाएगा।
यह प्रतिबंध हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 और इसके संशोधन अधिनियम 2023 के तहत लागू किया गया है। यह नियम सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, सरकार से संबंधित संगठनों, पर्यटन निगम और निजी होटलों में आयोजित कार्यक्रमों पर भी लागू होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रतिबंध के उल्लंघन की स्थिति में 500 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने पर्यावरण, पर्यटन, शिक्षा, शहरी विकास विभाग और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस प्रतिबंध को लेकर जन-जागरूकता अभियान चलाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।