एआरबी टाइम्स ब्यूरो, दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को काबू करने के लिए 1 नवंबर से सभी बीएस-IV वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने निर्देश दिया है कि केवल बीएस-VI मानक वाले वाहन, CNG, LNG, और इलेक्ट्रिक (EV) वाहन ही राजधानी में प्रवेश कर सकेंगे। दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को इस नियम से छूट दी गई है। सभी बीएस-IV वाहनों जैसे LGV, MGV और HGV को 31 अक्टूबर तक सीमित अवधि के लिए दिल्ली में प्रवेश की अनुमति है। इसके बाद केवल इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों को ही राजधानी में प्रवेश की अनुमति होगी। परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह कदम दिल्ली की वायु गुणवत्ता सुधारने और पड़ोसी राज्यों से आने वाले प्रदूषणकारी वाहनों को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।
14 अक्तूबर से दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार खराब
हाल ही में हवा की दिशा बदलने और गति कम होने से वायु प्रदूषण में थोड़ी गिरावट आई है। सोमवार को दिल्ली का AQI 301 दर्ज किया गया, जो रविवार की तुलना में 30 अंक कम है। आसमान में हल्की स्मॉग की चादर दिखाई दी और दृश्यता प्रभावित रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) का पूर्वानुमान है कि वीरवार को हवा का स्तर खराब श्रेणी में पहुंच सकता है। आनंद विहार में AQI 400 से अधिक दर्ज किया गया। इस सीजन में 14 अक्टूबर से दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार खराब या बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है।
