एआरबी टाइम्स ब्यूरो
शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की ग्राम पंचायत पेखा की प्रधान शर्मिला देवी को उनके पद से हटा दिया गया है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1)(2) और 122(1)(c) के तहत कार्रवाई करते हुए यह निर्णय लिया। इसके साथ ही शर्मिला देवी को आगामी 6 वर्षों तक किसी भी पंचायत पद के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। उपायुक्त कार्यालय की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि शर्मिला देवी को पंचायत से संबंधित कैश, रिकॉर्ड, स्टॉक, स्टांप व अन्य दस्तावेज तुरंत पंचायत सचिव को सौंपने होंगे।
📌 क्या है मामला ?
पेखा गांव की जय प्यारी ने 21 जून 2022 को उपमंडलाधिकारी रोहड़ू के कार्यालय में याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि शर्मिला देवी के ससुर केवल राम के परिवार ने खसरा नंबर 621 (सरकारी भूमि) पर अवैध कब्जा किया हुआ है। यह याचिका हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 162, 163, 164 और 175 के तहत दायर की गई थी। उपमंडलाधिकारी रोहड़ू ने मामले की जांच के बाद शर्मिला देवी को प्रधान पद के लिए अयोग्य ठहराया। इसके खिलाफ शर्मिला देवी ने उपायुक्त के समक्ष अपील की, जिसे उपायुक्त ने खारिज कर दिया और उपमंडलाधिकारी के निर्णय को सही ठहराया।