एआरबी टाइम्स ब्यूरो | शिमला
हिमाचल प्रदेश में हाई बीम लाइट के गलत इस्तेमाल पर अब सख्त कार्रवाई होगी। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि हाई बीम का दुरुपयोग अब डेंजरस ड्राइविंग की श्रेणी में माना जाएगा। नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान काटा जाएगा।
पुलिस के अनुसार पहाड़ी और घुमावदार सड़कों पर हाई बीम लाइट सामने से आने वाले ड्राइवरों की आंखों पर सीधा असर डालती है। तेज रोशनी के कारण कुछ क्षणों के लिए दिखाई देना बंद हो सकता है, जिससे हादसे की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। रात के समय यह खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। इससे पैदल यात्री, दोपहिया चालक और बुजुर्ग भी खतरे में पड़ते हैं। पीएचक्यू ने जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि ट्रैफिक चेकिंग के दौरान हाई बीम के गलत इस्तेमाल पर विशेष नजर रखी जाए। पहाड़ी इलाकों में लो बीम को सुरक्षित विकल्प बताया गया है।
🚨 क्या होगी कार्रवाई?
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत:
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1000 से 5000 रुपये तक जुर्माना
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ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड
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दोबारा उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई
🔧 ड्राइवर ये सेटिंग जरूर करें
रात में वाहन चलाते समय लो बीम का इस्तेमाल करें। हाई बीम केवल सुनसान और अंधेरे रास्तों पर, वह भी सीमित समय के लिए उपयोग करें।
