एआरबी टाइम्स ब्यूरो | शिमला
हिमाचल प्रदेश में नर्सरी से लेकर पहली कक्षा तक बच्चों के दाखिले को लेकर राज्य सरकार ने आयु मानदंड स्पष्ट कर दिए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) और शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) के तहत सरकार ने पहले जारी दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अब शैक्षणिक सत्र के लिए 30 सितंबर को आयु गणना की कट-ऑफ तिथि माना जाएगा।शिक्षा सचिव की ओर से जारी जारी पत्र में बताया गया है कि 17 दिसंबर 2024 को जारी दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है। इस फैसले का उद्देश्य राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया में एकरूपता लाना है।
🧒 कक्षा अनुसार तय की गई आयु सीमा
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बालवाटिका-1 (नर्सरी): 30 सितंबर तक न्यूनतम 3 वर्ष
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बालवाटिका-2 (LKG): 30 सितंबर तक 4 वर्ष
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बालवाटिका-3 (UKG): 30 सितंबर तक 5 वर्ष
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पहली कक्षा: 30 सितंबर तक 6 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य
सरकार का कहना है कि इस निर्णय से अभिभावकों को बच्चों के दाखिले को लेकर होने वाली असमंजस की स्थिति से राहत मिलेगी। साथ ही, समय से पहले या देर से दाखिले को लेकर होने वाले विवादों पर भी रोक लगेगी। शिक्षा सचिव ने निर्देश दिए हैं कि संशोधित दिशा-निर्देशों को सभी शिक्षण संस्थानों तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जाए। यह नियम आगामी शैक्षणिक सत्र से सख्ती से लागू किए जाएंगे।
