एआरबी टाइम्स ब्यूरो, किन्नौर
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जितेन्द्र सैनी ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के समक्ष विभिन्न तरह के मामलों को प्रस्तुत किया जा सकता है, जिनमें धारा 138 एन.आई. अधिनियम के मामले, मनी रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली-पानी के बिल, भरण-पोषण और अन्य दीवानी व कम्पाउंडेबल आपराधिक मामले शामिल हैं।
उन्होंने आगे बताया कि अदालतों में लंबित क्रिमिनल कम्पाउंडेबल अपराध, वाहन दुर्घटना दावे, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण, सेवा संबंधी वेतन-भत्ते, सेवानिवृत्ति मामले, राजस्व मामले (जिला व उच्च न्यायालय में लंबित), किराया, सुखभोग अधिकार, विशिष्ट प्रदर्शन जैसे दीवानी विवाद भी लोक अदालत के माध्यम से निपटाए जा सकते हैं।
इच्छुक व्यक्ति अपने-अपने न्यायिक क्षेत्रों जैसे न्यायिक न्यायालय परिसर रामपुर बुशैहर, रिकांगपिओ, आनी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय रिकांगपिओ में संपर्क कर अपने मामले सूचीबद्ध करवा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए 01786-223605 पर संपर्क करें या ईमेल secy-dlsa-kin-hp@gov.in पर लिखें।
