एआरबी टाइम्स ब्यूरो
शिमला। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी बिल नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पानी बिल जारी करने पर रोक लगा दी है। इस बात की जानकारी देते मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार ने बताया कि पानी के बिल जारी करने से पहले जल शक्ति विभाग ने कनेक्शनों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। लेकिन अब सरकार ने शुल्क वसूलने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 100 रुपये प्रतिमाह प्रति कनेक्शन की दर से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पानी की दरें तय की हैं। 1 अक्तूबर 2024 से यह दरें लागू की गई हैं। लेकिन जनवरी अंत में पानी बिल एक साथ जारी करने का फैसला लिया गया था।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 17 लाख पेयजल उपभोक्ताओं को जल शक्ति विभाग नवंबर से पानी के बिल जारी किए जाने थे। प्रति कनेक्शन 100 रुपये मासिक बिल के हिसाब से सालाना 1200 रुपये प्रति कनेक्शन बनता है। सरकार ने कुछ श्रेणियों के लिए मुफ्त पानी की सुविधा को जारी रखने का भी निर्णय था। इनमें विधवाओं, तलाकशुदा महिलाएं, दिव्यांगजन व 50 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार शामिल हैं।
हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 17 लाख घरों में पानी के कनेक्शन हैं। सबसे अधिक 4 लाख पानी के कनेक्शन जिला कांगड़ा में हैं। 2019 में हिमाचल में जल जीवन मिशन योजना लागू हुई थी, इससे पहले प्रदेश में करीब 7.63 लाख पानी के कनेक्शन थे। जल जीवन मिशन लागू होने के बाद करीब 9.50 लाख घरों में पानी के नल लगे।