एआरबी टाइम्स ब्यूरो, किन्नौर
किन्नौर जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक शेखर ने बताया कि जनजातीय जिला किन्नौर में 9 अक्टूबर से शुरू हुए तम्बाकू मुक्त अभियान को 8 दिसंबर 2025 तक सफलतापूर्वक संचालित किया जाएगा। इस अभियान के तहत उन्होंने सभी थानों, चौकियों और यातायात निरीक्षण स्थलों पर कोटपा अधिनियम-2003 को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
विशेष रूप से शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पादों जैसे सिगरेट, पान मसाला, खैनी और गुटका की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसका उद्देश्य युवाओं को तम्बाकू के हानिकारक प्रभावों से बचाना और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है।
