पशु कल्याण से संबंधित अधिनियमों के बारे जागरूक किए पुलिस जवान

एआरबी टाइम्स ब्यूरो  

रामपुर बुशहर। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राजस्व दिवस तथा जीव जंतु कल्याण पखवाड़ा के चलते पशु पालन विभाग रामपुर द्वारा रामपुर पुलिस थाना के अंतर्गत तैनात सभी जवानोंं को पशु कल्याण से संबंधित अधिनियमों के बारे में पशु चिकित्सा अधिकारी रामपुर डॉ. अनिल शर्मा द्वारा जागरूक किया गया।

उन्होंने प्रिवेंशन टू एनिमल क्रुएल्टी एक्ट 1960 , वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 तथा भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न सेक्शंस BNS 325 (आईपीसी 428,429) और  BNS 289 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कोई व्यक्ति अगर जान बूझकर किसी कुत्ते को मारे तो बीएनएस 325 के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए और यदि कोई व्यक्ति अपने पशु का अच्छे से ख़याल न रखे और वो पशु किसी अन्य व्यक्ति को नुक़सान पहुंचाए तो बीएनएस 289 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है । पशुओं के साथ बेस्टीलिटी करने पर भी उचित कार्यवाही करने के बारे सूचित किया।

इसी समीकरण के चलते भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 ( जीवन जीने की आज़ादी ) , article 48 A ( राज्य की ज़िम्मेवारी पर्यावरण तथा पशुओं की सम्भाल करना ) , आर्टिकल 51 A ( पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने तथा उनकी देख रेख करने का मौलिक कर्तव्य ) के बारे में विस्तार से बताया।

रेबीज से बचाव , प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने तथा आवारा पशुओं को रेस्क्यू करने के बारे में भी जागरूक किया , यदि कोई आवारा पशु किसी इलाक़े में मौजूद है तो वहां की लोकल बॉडी ( म्यूनिसपैलटी या पंचायत ) को संपर्क कर उसे गौशाला पहुंचाया जा सकता है , यदि वो पशु NH में है तो पीडब्ल्यूडी की मदद भी ली जा सकती है, उपचार हेतु पशुपालन विभाग से संपर्क किया जा सकता है ।  इस मौके पर पशुपालन विभाग से पशु औषधियोजक करण गुप्ता भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

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