Close Menu
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • कांगड़ा
    • किन्नौर
    • कुल्लू
    • ऊना
    • चंबा
    • मंडी
    • सिरमौर
    • सोलन
    • हमीरपुर
    • बिलासपुर
    • रामपुर बुशहर
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • क्राइम
    • अदालत
  • स्पोर्ट्स
  • मौसम
  • राशिफल
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
एआरबी टाइम्स
Subscribe
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • हिमाचल प्रदेश
    • शिमला
    • कांगड़ा
    • किन्नौर
    • कुल्लू
    • ऊना
    • चंबा
    • मंडी
    • सिरमौर
    • सोलन
    • हमीरपुर
    • बिलासपुर
    • रामपुर बुशहर
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • क्राइम
    • अदालत
  • स्पोर्ट्स
  • मौसम
  • राशिफल
एआरबी टाइम्स
अदालत

Himachal : आउटसोर्स नर्स भर्ती पर हाईकोर्ट की सरकार को कड़ी फटकार, हलफनामा मांगा

ARB Times DeskBy ARB Times DeskJanuary 2, 2026Updated:January 2, 2026No Comments2 Mins Read
Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email
Follow Us
Facebook X (Twitter)

एआरबी टाइम्स ब्यूरो | शिमला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग में नर्सों की आउटसोर्स भर्ती पर कड़ा और तीखा रुख अपनाया है। अदालत ने इस व्यवस्था को संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने सरकार को 5 जनवरी तक स्पष्ट और ठोस हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने दो टूक कहा कि जब भर्ती नियमों में नियमित और अनुबंध आधार पर नियुक्ति का प्रावधान मौजूद है, तो स्वीकृत पदों को आउटसोर्स के जरिए भरना कानून के साथ खुला मजाक है। अदालत ने इसे गंभीर संवैधानिक उल्लंघन करार दिया।

750 पद खाली, लेकिन भर्ती सिर्फ 28 पर

अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, 31 जुलाई 2024 तक प्रदेश में स्टाफ नर्सों के 750 पद खाली थे। इसके बावजूद राज्य सरकार ने केवल 28 पदों पर ही नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू की। कोर्ट ने इसे गैर-जिम्मेदाराना रवैया बताते हुए सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आउटसोर्स भर्ती प्रणाली शोषण पर आधारित है। आउटसोर्स कर्मियों से नियमित कर्मचारियों के समान कार्य लेकर उन्हें कम वेतन देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। वहीं, इसे मरीजों के जीवन से जुड़ा मामला बताते हुए अदालत ने इसे अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का भी खुला हनन माना।

मरीजों की सुरक्षा पर भी खतरा

अदालत ने चिंता जताई कि जिन कर्मचारियों पर सरकार का सीधा विभागीय नियंत्रण नहीं है, उनके भरोसे मरीजों की देखभाल छोड़ना बेहद खतरनाक है। आउटसोर्स कर्मियों के खिलाफ प्रभावी अनुशासनात्मक कार्रवाई की व्यवस्था न होना स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और जवाबदेही को कमजोर करता है।

सरकार से मांगे गए अहम जवाब

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सख्ती के साथ पूछा है—

  • पिछले एक साल में कितने स्टाफ नर्सों के नियमित पद भरे गए?

  • क्या आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने की कोई ठोस नीति है?

  • अब तक कितने कर्मचारियों को नियमित किया गया?

  • वित्त विभाग का 13 अक्तूबर 2022 का पत्र अभी प्रभावी है या नहीं?

#ARBtimes #HealthDepartmentHP #HimachalHighCourt #HPGovernment #NurseRecruitment #OutsourceBharti #StaffNurseVacancy
Share. Facebook Twitter Telegram Email WhatsApp
Previous ArticleBilaspur: घुमारवीं में शुरू हुई अत्याधुनिक एमआरआई सुविधा, राजेश धर्माणी ने किया शुभारंभ
Next Article Bilaspur: राज्य युवा उत्सव युवाओं के आत्मविश्वास, प्रतिभा और सामाजिक जिम्मेदारी को सशक्त करने का मंच: राजेश धर्माणी
ARB Times Desk
  • Website

Related Posts

Court: फेसबुक पर दोस्ती के बाद नाबालिग को भगाकर दुष्कर्म, दोषी को 10 साल की सजा

July 18, 2026

Kangra : धर्मशाला पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म करने वाले चाचा को 20 साल की कड़ी कैद

July 18, 2026

Shimla : कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियमित करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक; प्रतिवादियों को नोटिस

July 15, 2026

Court: नाबालिग से दुराचार और मानव तस्करी मामले में बड़ा फैसला, सगी मां समेत तीन दोषियों को 10-10 साल का कठोर कारावास

July 14, 2026

किन्नौर में पर्यावरण नुकसान पर हाईकोर्ट सख्त: सरकार और कंपनी को नोटिस, ‘लाडा’ व ‘सीएसआर’ फंड पर मांगा जवाब

July 11, 2026

Crime: मनाली पुलिस का नशे पर बड़ा प्रहार: किराये के मकान से 26.20 ग्राम चिट्टा व ₹20 हजार बरामद, चार आरोपी गिरफ्तार

July 7, 2026

हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: समय से पहले नहीं भंग होंगी पांगी और लाहौल-स्पीति की पंचायतें, सरकार के फैसले पर रोक

July 2, 2026

Kangra : स्कूल के पास चरस और इलेक्ट्रॉनिक कांटे के साथ पकड़ा गया था तस्कर, कोर्ट ने सुनाई कठोर कारावास की सजा

July 2, 2026

Kullu: 3.6 किलो चरस बरामदगी मामले में दोषी को 14 साल के कठोर कारावास की सजा, 1 लाख रुपये जुर्माना

July 2, 2026

Kangra : नाबालिग से दुराचार के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला

July 1, 2026

Court: 3.616 किलो चरस तस्करी मामले में दोषी को 14 साल का कठोर कारावास, ₹1 लाख का जुर्माना

June 30, 2026

Court: रामपुर POCSO कोर्ट का फैसला: 13 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के दोषी पूर्व पंचायत प्रधान को 20 साल की सजा

June 30, 2026
Add A Comment
Leave A Reply Cancel Reply

July 2026
MTWTFSS
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
« Jun    
Useful links

🛡️ Government Links

  • भारत सरकार पोर्टल
  • हिमाचल प्रदेश सरकार
  • हिमाचल पुलिस
  • हिमाचल प्रदेश सचिवालय
  • NIC
  • RTI Online
  • Election Commission of India

🎓 Education & Universities

  • HP University (HPU)
  • Central University HP
  • SPU Mandi
  • IGMC Shimla
  • HP Technical University

💼 Jobs & Services

  • National Career Service
  • HP Employment Portal
  • HPPSC
  • HPSSSB
  • MyGov India
  • UIDAI Aadhaar Services
Categories
Archives

Our Visitor

1 1 5 9 6 5
Users Today : 3
Total Users : 115965
Total views : 230391
Home Himachal Crime Politics
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
  • About us
  • Contact us
  • Disclaimer
  • Privacy Policy 
  • Editorial Policy
  • Terms & Conditions
Copyright © 2026 ARB Times. All Rights Reserved.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.