एआरबी टाइम्स ब्यूरो | शिमला
Himachal BPL New Rules : हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीपीएल (BPL) परिवारों के चयन के नियमों में अहम बदलाव किया है। नए संशोधित नियमों के तहत अब 40 प्रतिशत दिव्यांगता और मनरेगा में 80 दिन काम करने वाले परिवार भी बीपीएल सूची में शामिल हो सकेंगे। पहले दिव्यांगता की सीमा 50% और मनरेगा कार्य दिवस 100 दिन अनिवार्य था। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सी पालरासू की ओर से चौथे चरण के सर्वे के बाद यह अधिसूचना जारी की गई है। इस बदलाव से राज्य के हजारों नए परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
इन शर्तों में दी गई राहत
सरकार ने दो पुराने मानकों में ढील दी है:
✔ पहले 50% दिव्यांगता जरूरी थी → अब 40% दिव्यांगता पर पात्रता
✔ पहले मनरेगा में 100 दिन काम जरूरी → अब 80 दिन काम पर्याप्त
नई विशेष श्रेणी भी जोड़ी गई
सरकार ने पहली बार एक मानवीय आधार पर नई श्रेणी जोड़ी है। यदि परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी की चोट से स्थायी रूप से अशक्त या बिस्तर पर है, तो उस परिवार को सीधे बीपीएल पात्रता दी जाएगी। जिन परिवारों ने पहले आवेदन किया था लेकिन वे अपात्र घोषित हो गए थे, उनके आवेदनों की अब नए नियमों के आधार पर पुनः समीक्षा होगी।
आवेदन की अंतिम तिथि
📅 17 फरवरी तक पात्र परिवार संबंधित खंड विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं।
📅 25 फरवरी तक खंड स्तरीय समिति समीक्षा कर पंचायत-वार नई सूची जारी करेगी।
