एआरबी टाइम्स ब्यूरो | सोलन
Solan Minor Rape Case में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषी को कठोर सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कनिका चावला की अदालत ने आरोपी हरविंद्र कुमार, निवासी कसौली को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और कुल 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत की ओर से सुनाए गए फैसले के अनुसार, आरोपी को दो अलग-अलग धाराओं में सजा दी गई है, जो एक साथ चलेंगी। यदि आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त डेढ़ वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा।
अगवा कर कमरे में ले जाकर किया था दुष्कर्म
यह मामला वर्ष 2021 का है, जब पीड़िता अपने परिवार के साथ नालागढ़ में रहती थी। 31 दिसंबर 2021 को आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया और उसे नालागढ़ स्थित अपने किराये के कमरे में ले गया। वहां आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला थाना बद्दी में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
16 गवाहों की गवाही भी अदालत में दर्ज कराई
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। मामले के ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए। इसके अलावा 16 गवाहों की गवाही भी अदालत में दर्ज कराई गई, जिनके आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप साबित हुए। अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों का गहन विश्लेषण करने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया। सजा के तहत आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। वहीं, आईपीसी की धारा 363 (अपहरण) के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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