एआरबी टाइम्स ब्यूरो | रामपुर बुशहर
प्रदेश राज्य चुनाव आयोग द्वारा नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों तथा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही पूरे प्रदेश में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसी कड़ी में रामपुर उपमंडल प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उपमंडल के सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को अपने हथियार एवं गोला-बारूद (यदि कोई हो) अनिवार्य रूप से जमा करवाने होंगे। इसके लिए 5 मई तक की समयसीमा निर्धारित की गई है। हथियार धारक अपने लाइसेंसी हथियार निकटतम पुलिस स्टेशन या प्रशासन द्वारा नामित हथियार डिपो में जमा करवा सकते हैं।
एसडीएम ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है, जिसके चलते यह कदम उठाया गया है। उन्होंने सभी संबंधित व्यक्तियों से समय रहते आदेशों का पालन करने की अपील की है।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित समयसीमा के भीतर हथियार जमा न करवाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा कि वे चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने में अपना योगदान दें।
