Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram Threads
    Sunday, September 13
    एआरबी टाइम्स
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • होम
    • राष्ट्रीय
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • कांगड़ा
      • किन्नौर
      • कुल्लू
      • ऊना
      • चंबा
      • मंडी
      • सिरमौर
      • सोलन
      • हमीरपुर
      • बिलासपुर
      • रामपुर बुशहर
    • राजनीति
    • शिक्षा
    • स्वास्थ्य
    • क्राइम
      • अदालत
    • स्पोर्ट्स
    • मौसम
    • राशिफल
    एआरबी टाइम्स
    अदालत

    Himachal High Court : 78 साल के पति की दलील खारिज, पत्नी को ₹3,500 गुजारा भत्ता देने का आदेश

    ARB Times DeskBy ARB Times DeskSeptember 13, 2026No Comments3 Mins Read
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email
    Follow Us
    Facebook X (Twitter)
    हिमाचल हाईकोर्ट भवन।

    एआरबी टाइम्स ब्यूरो,   शिमला | Himachal High Court ने पत्नी के गुजारा भत्ते में बढ़ोतरी को चुनौती देने वाले 78 वर्षीय पति को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने फैमिली कोर्ट सरकाघाट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें पत्नी को मिलने वाले मासिक गुजारा भत्ते को 1,500 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये किया गया था। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल और न्यायमूर्ति योगेश जसवाल की खंडपीठ ने पति की आपराधिक समीक्षा याचिका खारिज करते हुए कहा कि 15 साल बाद गुजारा भत्ते की राशि बढ़ाकर 3,500 रुपये करना किसी भी तरह अत्यधिक नहीं कहा जा सकता।

    अदालत के समक्ष बताया गया कि वर्ष 2010 में पत्नी के लिए 1,500 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता निर्धारित किया गया था। इसके करीब 15 वर्ष बाद फैमिली कोर्ट ने परिस्थितियों में बदलाव और बढ़ती महंगाई को देखते हुए इसे बढ़ाकर 3,500 रुपये मासिक कर दिया। पति ने इस बढ़ोतरी को चुनौती देते हुए अपनी उम्र और आर्थिक स्थिति का हवाला दिया था। हालांकि हाईकोर्ट ने इन तर्कों को पर्याप्त आधार नहीं माना और फैमिली कोर्ट के आदेश को उचित ठहराया।

    बुढ़ापे की उम्र जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करती

    पति की ओर से दलील दी गई कि वह 78 वर्ष के हैं और सामाजिक या वृद्धावस्था पेंशन पर निर्भर हैं। हाईकोर्ट ने इस आधार पर गुजारा भत्ता कम करने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल उम्रदराज होने के आधार पर पति की पत्नी के प्रति कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। सुनवाई के दौरान बताया गया कि याचिकाकर्ता ने पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह किया था और दूसरी पत्नी के बेटों के नाम पर संपत्ति या भूमि दर्ज है। इसके अलावा पत्नी ने जिरह के दौरान पति के पास गाड़ियों और ट्रकों के होने की बात कही थी। अदालत ने इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए पति की यह दलील स्वीकार नहीं की कि उसकी उम्र और सीमित आय के कारण बढ़ा हुआ गुजारा भत्ता देना उसके लिए संभव नहीं है।

    सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद Himachal High Court ने फैमिली कोर्ट सरकाघाट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने पति की आपराधिक समीक्षा याचिका खारिज करते हुए पत्नी के लिए निर्धारित 3,500 रुपये मासिक गुजारा भत्ते को बरकरार रखा। फैसले में अदालत ने यह संदेश भी दिया कि वैवाहिक संबंध में पत्नी के भरण-पोषण की जिम्मेदारी केवल उम्र बढ़ने के कारण समाप्त नहीं हो जाती। गुजारा भत्ते की राशि तय करते समय समय के साथ बदलती आर्थिक परिस्थितियों और जीवन-यापन की लागत को भी ध्यान में रखा जाना जरूरी है।

    #AlimonyCase #ARBtimes #CourtNews #FamilyCourt #HimachalHighCourt #HimachalNews #MaintenanceCase #ShimlaNews
    Share. Facebook Twitter Telegram Email WhatsApp
    Previous ArticleChamba Road Accident: मणिमहेश यात्रा पर निकले पंजाब के दो युवकों की मौत, 200 मीटर गहरी खाई में गिरी बाइक
    Next Article Himachal High Court : संगीत शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से 3 हफ्ते में मांगा जवाब
    ARB Times Desk
    • Website

    Related Posts

    Himachal High Court : संगीत शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से 3 हफ्ते में मांगा जवाब

    September 13, 2026

    Himachal High Court Transfer : 15 न्यायिक अधिकारियों के तबादले, अजय मेहता बने सिरमौर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश

    September 12, 2026

    Shimla : इनकम टैक्स अधिकारी पर 5 लाख रिश्वत मांगने का आरोप, CBI ने दर्ज की FIR

    September 12, 2026

    AI Retro Photo Trend : एक फोटो अपलोड करने से पहले रहें सावधान, पुलिस ने किया अलर्ट

    September 12, 2026

    Himachal Education : 16 कॉलेजों में शुरू हुआ AEDP, डिग्री के साथ 6 महीने की अप्रेंटिसशिप और ₹10,900 स्टाइपेंड

    September 11, 2026

    Himachal Education: 302 सरकारी स्कूलों में शुरू होगी वोकेशनल शिक्षा, छात्रों को मिलेंगे रोजगारपरक कौशल

    September 11, 2026

    Kullu: 12 सितंबर को कुल्लू, मनाली और बंजार में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

    September 10, 2026

    Shimla News: शिमला जिला परिषद पर भाजपा का कब्जा, भूपेंद्र सिसोदिया अध्यक्ष और भरत कलांटा उपाध्यक्ष निर्वाचित

    September 10, 2026

    Shimla News: होटल कारोबारी के घर करोड़ों की चोरी, खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश करने का आरोप

    September 10, 2026

    Shimla: लाहौल-स्पीति और पांगी में हानले की तर्ज पर खगोलीय केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव

    September 9, 2026

    Shimla: हिंदी हमारी स्वाभिमान की भाषा, इसे सम्मान के साथ आगे बढ़ाएं : अनुपम कश्यप

    September 9, 2026

    Shimla: ओबीसी सूची में शामिल करने के मामलों की आयोग ने की समीक्षा

    September 9, 2026
    Add A Comment
    Leave A Reply Cancel Reply

    September 2026
    MTWTFSS
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 
    « Aug    
    Useful links

    🛡️ Government Links

    • भारत सरकार पोर्टल
    • हिमाचल प्रदेश सरकार
    • हिमाचल पुलिस
    • हिमाचल प्रदेश सचिवालय
    • NIC
    • RTI Online
    • Election Commission of India

    🎓 Education & Universities

    • HP University (HPU)
    • Central University HP
    • SPU Mandi
    • IGMC Shimla
    • HP Technical University

    💼 Jobs & Services

    • National Career Service
    • HP Employment Portal
    • HPPSC
    • HPSSSB
    • MyGov India
    • UIDAI Aadhaar Services
    Categories
    Archives

    Our Visitor

    1 2 2 5 0 7
    Users Today : 12
    Total Users : 122507
    Total views : 241315
    Home Himachal Crime Politics
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • About us
    • Contact us
    • Disclaimer
    • Privacy Policy 
    • Editorial Policy
    • Terms & Conditions
    Copyright © 2026 ARB Times. All Rights Reserved.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.