एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला | हिमाचल प्रदेश में संगीत शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद में Himachal High Court ने फिलहाल भर्ती पर रोक लगा दी है। अदालत ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामला संगीत शिक्षक के पद के लिए निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में संगीत विषय के लिए TET आयोजित नहीं किया जाता, इसके बावजूद दूसरे राज्यों से TET पास करने वाले हिमाचली अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं।
न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने मामले में आगामी आदेश तक संबंधित भर्ती विज्ञापन के तहत बची हुई रिक्तियों को नहीं भरने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है। अदालत सरकार और अन्य संबंधित प्रतिवादियों का पक्ष सुनने के बाद आगे की दिशा तय करेगी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने 9 अप्रैल 2026 को म्यूजिक टीचर के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। भर्ती में संगीत शिक्षक का पोस्ट कोड 26021 निर्धारित किया गया था। भर्ती नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों के पास हिमाचल प्रदेश बोर्ड की ओर से मान्यता प्राप्त शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होने की शर्त रखी गई थी। इसी प्रावधान को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जब हिमाचल में संगीत विषय के लिए TET परीक्षा आयोजित ही नहीं होती, तो राज्य के ऐसे अभ्यर्थियों को दूसरे राज्यों से प्राप्त TET प्रमाणपत्र के आधार पर आवेदन करने का अवसर मिलना चाहिए।
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पंजाब TET होने के बावजूद आवेदन खारिज
Himachal High Court में याचिकाकर्ता विभाती शर्मा का आवेदन खारिज किए जाने का मामला सामने आया है। उनके पास पंजाब राज्य का TET प्रमाणपत्र था, लेकिन भर्ती की पात्रता शर्तों के तहत इसे स्वीकार नहीं किया गया। याचिका में इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि हिमाचल में संगीत विषय का TET आयोजित नहीं होने की स्थिति में राज्य के अभ्यर्थियों के लिए पात्रता पूरी करना व्यावहारिक रूप से कठिन हो जाता है। अदालत के अगले आदेश के बाद ही भर्ती प्रक्रिया की आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। इस मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।
