बिलासपुर | जिला दंडाधिकारी (डीएम) बिलासपुर किरण भड़ाना ने दीपावली सहित आगामी त्योहारों के दौरान पटाखों के उपयोग को लेकर आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी इन आदेशों में दीपावली के अवसर पर 8 नवंबर को रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 9 नवंबर तक लागू रहेंगे।
आदेश के अनुसार, 125 डेसीबल अथवा 145 डेसीबल पीके से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। व्यक्तिगत रूप से श्रृंखलाबद्ध पटाखों के उपयोग में निर्धारित ध्वनि सीमा को पटाखों की संख्या के अनुपात में 5 लॉग 10 डेसीबल तक कम किया जाएगा। निर्धारित समय के अलावा पटाखे और आतिशबाजी चलाने की अनुमति नहीं होगी।
जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों और धार्मिक स्थलों के आसपास 100 मीटर के दायरे में आने वाले शांत क्षेत्रों में पटाखे चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और आग लगने की आशंका वाले संवेदनशील स्थानों पर भी आतिशबाजी की अनुमति नहीं होगी।
आदेश में कहा गया है कि संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट से लाइसेंस प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति पटाखों का भंडारण या बिक्री नहीं कर सकेगा। दुकानदारों और स्टॉल संचालकों को विस्फोटक नियम, 2008 के तहत निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रदेश सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी निवारक उपायों और निर्देशों की अनुपालना भी सुनिश्चित करनी होगी।
अन्य त्योहारों के लिए भी समय निर्धारित
आदेश के अनुसार, गुरु पर्व पर 24 नवंबर को सुबह 4 से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। क्रिसमस के अवसर पर 25 और 26 दिसंबर की मध्यरात्रि 11 बजकर 55 मिनट से रात 12 बजकर 30 मिनट तक आतिशबाजी की अनुमति होगी। वहीं, नववर्ष की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर 2026 और 1 जनवरी 2027 की मध्यरात्रि भी रात 11 बजकर 55 मिनट से 12 बजकर 30 मिनट तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। जिला दंडाधिकारी ने सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों और नगरों में पटाखों की बिक्री के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने तथा इसकी जानकारी आम जनता और दुकानदारों को समय पर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।
