Himachal : होम स्टे नीति 2025: पांगी को 50% छूट, महिलाओं को 5% की अतिरिक्त रियायत

एआरबी टाइम्स ब्यूरो

शिमला। हिमाचल सरकार ने होम स्टे नियम-2025 को अधिसूचित कर दिया है। नए नियमों के तहत राज्य में होम स्टे पंजीकरण और संचालन अब स्पष्ट दिशानिर्देशों के तहत होगा। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग की अधिसूचना के अनुसार, महिला होम स्टे मालिकों को पंजीकरण शुल्क पर 5% अतिरिक्त छूट दी जाएगी, जबकि पांगी क्षेत्र में 50% की विशेष रियायत मिलेगी। तीन साल के लिए एकमुश्त पंजीकरण कराने पर 10% अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। 60 दिनों में आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति होगी। तय समय में निर्णय न होने पर आवेदन स्वीकृत माना जाएगा। कमरों के न्यूनतम क्षेत्रफल के मानदंड भी तय किए गए हैं। नए निर्माण में डबल बेडरूम 120 वर्ग फीट, सिंगल 100 वर्ग फीट और बाथरूम 30 वर्ग फीट होगा। पहले से बने घरों के लिए ये मापदंड थोड़े कम हैं।

होम स्टे को अब तीन श्रेणियोंसिल्वर, गोल्ड और डायमंड में बांटा गया है।

  • सिल्वर श्रेणी में पंजीकरण शुल्क: नगर निगम में ₹8000, टीसीपी क्षेत्र में ₹5000, ग्राम पंचायत में ₹3000

  • गोल्ड श्रेणी: ₹12000, ₹8000 और ₹6000

  • डायमंड श्रेणी: ₹18000, ₹12000 और ₹10000
    महिलाओं को इन सभी में 5% की छूट मिलेगी।

कमरों का किराया अधिकतम सीमा तय कर दी गई है:

  • सिल्वर और गोल्ड: ₹3000 प्रति कमरा

  • डायमंड: ₹10,000 से अधिक नहीं

सुविधाएं और शर्तें:

  • घरेलू दरों पर बिजली-पानी की सुविधा केवल सिल्वर श्रेणी को

  • एनओसी की आवश्यकता नहीं

  • सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य

  • श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी

  • स्वच्छता, अग्निशमन यंत्र, डॉक्टर की जानकारी, और विदेशी पर्यटकों के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • ऑनलाइन बिलिंग और सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था अनिवार्य

 

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