एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला | Himachal High Court ने समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने कहा कि यदि अलग-अलग विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता, काम का स्वरूप और जिम्मेदारियां एक जैसी हैं तो केवल विभाग अलग होने के आधार पर उन्हें कम वेतनमान नहीं दिया जा सकता। अदालत ने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन महज एक नारा नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत निर्धारित संवैधानिक अधिकार है। अदालत ने सरकार की उस दलील को भी स्वीकार…
Author: ARB Times Desk
मेष (Aries) राशिफल: आपकी राशि (लग्न) में मित्र राशि मेष में चंद्रमा के प्रवेश से आज विशेष उत्साह, आत्मविश्वास और नई ऊर्जा का संचार होगा। मंगलवार और अंगारकी चतुर्थी का यह दुर्लभ संयोग आपके लिए अत्यंत फलदायी है। चतुर्थ (सुख) भाव में मंगल-गुरु का नीचभंग राजयोग पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखेगा। सप्तम भाव में बुध-शुक्र की युति से जीवनसाथी व सहयोगियों के साथ संवाद और आकर्षण रहेगा। छठे भाव में सूर्यदेव आपकी कार्यकुशलता और ऊर्जा को शिखर पर रखेंगे। शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9 उपाय: भगवान श्री हनुमान जी को सिंदूर का चोला अर्पित करें। वृषभ (Taurus)…
मेष (Aries) राशिफल: चंद्रमा शनि की युति पार कर द्वादश भाव में आगे बढ़ चुके हैं और शीघ्र ही आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे। इससे मानसिक भारीपन में क्रमिक कमी आएगी और शीघ्र ही राहत व ताजगी महसूस होगी। छठे भाव में स्थित सूर्यदेव दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखेंगे। चतुर्थ भाव में मंगल-गुरु का नीचभंग राजयोग कार्य-जीवन में बेहतर संतुलन देगा। सप्तम (साझेदारी) भाव में बुध-शुक्र की युति से जीवनसाथी के साथ संवाद और मधुरता बनी रहेगी। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 5 उपाय: चंद्रदेव को कच्चे दूध का अर्घ्य दें। वृषभ (Taurus) राशिफल: छठे (सेहत) भाव में…
एआरबी टाइम्स ब्यूरो, रामपुर बुशहर | रामपुर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट) ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि मामला 26 सितंबर 2025 का है। पीड़िता शाम करीब 8:00 बजे अपनी पड़ोसी लड़की के साथ रामलीला देखने गई थी। रात करीब 9:30 बजे वह अकेली अपने क्वार्टर की ओर लौट रही थी। इसी दौरान सड़क पर एक पिकअप उसके सामने आकर रुकी। आरोपी…
एआरबी टाइम्स ब्यूरो, रामपुर बुशहर रामपुर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट) ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में दोषी ज्ञान दास निवासी पांगी, किन्नौर को आईपीसी की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया। उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि घटना के समय पीड़िता की उम्र 14 वर्ष थी। वह दोषी को सोशल मीडिया के जरिये जानती थी। 9 फरवरी 2024 को आरोपी ने इंस्टाग्राम पर…