एआरबी टाइम्स ब्यूरो
चंबा। विशेष न्यायाधीश-दो चंबा ने चरस तस्करी मामले में दोषी पाए गए आरोपी को तीन वर्ष के कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान नसीरू पुत्र रोशनदीन, गांव बोहली, जिला चंबा के रूप में हुई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अतिरिक्त जिला न्यायवादी ने मामले की पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि 23 नवंबर 2019 को एएसआई करतार सिंह अपनी टीम के साथ बालू चौक पर नाकेबंदी कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि भरमौर-पठानकोट मार्ग पर नए बालू पुल के पास एक व्यक्ति अपने कैरी बैग में चरस लेकर खड़ा है और बस का इंतजार कर रहा है।
पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में मिला। एएसआई ने उससे पहचान पत्र दिखाने और बैग की जांच की अनुमति मांगी। व्यक्ति ने बैग में केवल उसका निजी सामान होने की बात कही, लेकिन तलाशी के दौरान बैग से 706 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले में पुलिस ने उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए समस्त साक्ष्य जुटाए और चालान अदालत में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के दौरान 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी समाज के लिए घातक है और इससे कठोरता से निपटना आवश्यक है।