Mandi : चरस तस्करों को 16 साल की सजा, 2.80 लाख जुर्माना भी

एआरबी टाइम्स ब्यूरो 
मंडी। विशेष न्यायाधीश फैमिली कोर्ट ने चरस तस्करी के मामले में चार आरोपियों को 16 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक को 2.80 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। 13 जनवरी 2023 को पुलिस टीम भ्यूली चौक पर यातायात चेकिंग कर रही थी। एक बस रोककर तलाशी ली गई तो अंतिम सीट पर बैठे रमेश कुमार के पास एक बोरी मिली। पूछताछ में उसने चावल होने की बात कही, लेकिन जांच में बोरी से 8.256 किलोग्राम चरस बरामद हुई। तफ्तीश के दौरान रमेश कुमार ने खुलासा किया कि बलदेव, गोकुल चंद और सुरेश कुमार के साथ मिलकर उसने चरस की तस्करी की योजना बनाई थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में अभियोग दायर किया।

कोर्ट का फैसला : अदालत ने रमेश चंद (धार, थल्टूखोड़), सुरेश कुमार (दरगार), बलदेव (धरमाड़, झटिंगरी) और गोकल चंद (बागी, खलवाहण) को दोषी पाते हुए कठोर सजा सुनाई। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की।

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