एआरबी टाइम्स ब्यूरो | कुल्लू
सत्र न्यायाधीश कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने मादक पदार्थ निषेध (एनडीपीएस) अधिनियम के एक मामले में आरोपी धर्म चंद पुत्र सेस राम को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे तीन वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी ने बताया कि आरोपी को मादक पदार्थ निषेध अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी ठहराया गया। अभियोजन के अनुसार 24 नवंबर 2022 को शाम लगभग 4:25 बजे कुल्लू जिला की विशेष जांच इकाई (एसआईयू) ने मुख्य पुलिस अधिकारी संदीप कुमार के नेतृत्व में पूर्व सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी के कब्जे से 3.616 किलोग्राम चरस बरामद की थी।
बरामदगी के आधार पर पुलिस थाना कुल्लू में एफआईआर संख्या 436/2022 दर्ज की गई। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध करने के लिए 16 गवाहों के बयान दर्ज कराए, जबकि आरोपी ने अपने बचाव में दो गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 14 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
