Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram Threads
    Thursday, October 1
    एआरबी टाइम्स
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • होम
    • राष्ट्रीय
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • कांगड़ा
      • किन्नौर
      • कुल्लू
      • ऊना
      • चंबा
      • मंडी
      • सिरमौर
      • सोलन
      • हमीरपुर
      • बिलासपुर
      • रामपुर बुशहर
    • राजनीति
    • शिक्षा
    • स्वास्थ्य
    • क्राइम
      • अदालत
    • स्पोर्ट्स
    • मौसम
    • राशिफल
    एआरबी टाइम्स
    अदालत

    Kullu: 3.6 किलो चरस बरामदगी मामले में दोषी को 14 साल के कठोर कारावास की सजा, 1 लाख रुपये जुर्माना

    कुल्लू में 3.6 किलो चरस तस्करी मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिए गए धर्म चंद को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जानिए क्या है पूरा मामला।
    ARB Times DeskBy ARB Times DeskJuly 2, 2026No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email
    Follow Us
    Facebook X (Twitter)

    एआरबी टाइम्स ब्यूरो | कुल्लू 

    जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी (NDPS Act) के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने चरस तस्करी के दोषी धर्म चंद को 14 साल के कठोर कारावास की सख्त सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि दोषी जुर्माने की राशि अदा नहीं करता है, तो उसे तीन वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

    2022 में पुलिस ने रंगे हाथ दबोचा था

    जिला न्यायवादी ने बताया कि आरोपी धर्म चंद को मादक पदार्थ निषेध अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी ठहराया गया है। यह मामला 24 नवंबर 2022 का है, जब शाम के लगभग 4:25 बजे कुल्लू पुलिस की टीम गश्त पर थी। इस दौरान पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी के कब्जे से 3.616 किलोग्राम चरस की भारी खेप बरामद की थी। इस बड़ी बरामदगी के बाद कुल्लू पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी।

    16 गवाहों की गवाही से साबित हुआ गुनाह

    पुलिस ने मामले की गहनता से तफ्तीश करने के बाद चालान तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। कोर्ट ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी धर्म चंद का गुनाह साबित करने के लिए अदालत में 16 पुख्ता गवाहों को पेश किया और उनकी गवाही दर्ज करवाई। आरोपी ने खुद को बेकसूर साबित करने के लिए अपने बचाव में दो गवाह अदालत के सामने पेश किए, लेकिन पुलिस और अभियोजन पक्ष के अकाट्य सबूतों के आगे बचाव पक्ष की दलीलें टिक नहीं सकीं। अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह और गवाहों के बयानों को सुनने के बाद आरोपी को व्यावसायिक मात्रा में चरस तस्करी का दोषी पाते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया।

    #AntiDrugDrive #ARBtimes #CharasSmuggling #HimachalNews #himachalpradesh #KulluCourt #KulluPolice #NDPSAct
    Share. Facebook Twitter Telegram Email WhatsApp
    Previous ArticleAaj Ka Rashifal : मेष से मीन राशि तक, कैसा रहेगा आपका दिन? जानें भाग्यशाली अंक और उपाय
    Next Article Kangra : स्कूल के पास चरस और इलेक्ट्रॉनिक कांटे के साथ पकड़ा गया था तस्कर, कोर्ट ने सुनाई कठोर कारावास की सजा
    ARB Times Desk
    • Website

    Related Posts

    Kullu: वरिष्ठ नागरिक समाज की अमूल्य धरोहर, उनके अनुभव नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक : डॉ. अमित कुमार शर्मा

    October 1, 2026

    Court: नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में आरोपी दोषी, तीन साल का कारावास

    October 1, 2026

    Himachal : नाबालिग नातिन से यौन अपराध में नाना को पांच साल की सजा, 8 हजार जुर्माना

    October 1, 2026

    Himachal High Court : भानुपल्ली-लेह रेललाइन के लिए 538 बीघा भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना रद्द

    October 1, 2026

    Court: पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 वर्ष कारावास की सजा

    September 30, 2026

    Kullu: मानसून से हुए नुकसान का जायजा लेने कुल्लू पहुंची केंद्रीय टीम, सैंज क्षेत्र का किया निरीक्षण

    September 30, 2026

    NHPC: बिहाली में स्थानीय मुद्दों को लेकर बैठक, एनएचपीसी ने कार्य बहाली में सहयोग की अपील की

    September 29, 2026

    Himachal High Court : समान काम के लिए समान वेतन संवैधानिक अधिकार, विभाग अलग होने से नहीं कर सकते भेदभाव

    September 29, 2026

    Rampur Bushahr : नाबालिग से दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल की सजा, 10-10 हजार जुर्माना

    September 27, 2026

    Rampur Bushahr News : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, पांच हजार जुर्माना

    September 27, 2026

    Kullu: राष्ट्रपति के प्रस्तावित कुल्लू प्रवास को लेकर सुरक्षा प्रतिबंध लागू

    September 26, 2026

    Kullu: निरमंड के जगातखाना में 30 सितंबर को होगा ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम

    September 25, 2026
    Add A Comment
    Leave A Reply Cancel Reply

    October 2026
    MTWTFSS
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 
    « Sep    
    Useful links

    🛡️ Government Links

    • भारत सरकार पोर्टल
    • हिमाचल प्रदेश सरकार
    • हिमाचल पुलिस
    • हिमाचल प्रदेश सचिवालय
    • NIC
    • RTI Online
    • Election Commission of India

    🎓 Education & Universities

    • HP University (HPU)
    • Central University HP
    • SPU Mandi
    • IGMC Shimla
    • HP Technical University

    💼 Jobs & Services

    • National Career Service
    • HP Employment Portal
    • HPPSC
    • HPSSSB
    • MyGov India
    • UIDAI Aadhaar Services
    Categories
    Archives

    Our Visitor

    1 2 5 0 7 9
    Users Today : 209
    Total Users : 125079
    Total views : 245556
    Home Himachal Crime Politics
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • About us
    • Contact us
    • Disclaimer
    • Privacy Policy 
    • Editorial Policy
    • Terms & Conditions
    Copyright © 2026 ARB Times. All Rights Reserved.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.