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एआरबी टाइम्स
अदालत

Kullu: 3.6 किलो चरस बरामदगी मामले में दोषी को 14 साल के कठोर कारावास की सजा, 1 लाख रुपये जुर्माना

कुल्लू में 3.6 किलो चरस तस्करी मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिए गए धर्म चंद को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जानिए क्या है पूरा मामला।
ARB Times DeskBy ARB Times DeskJuly 2, 2026No Comments2 Mins Read
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एआरबी टाइम्स ब्यूरो | कुल्लू 

जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी (NDPS Act) के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने चरस तस्करी के दोषी धर्म चंद को 14 साल के कठोर कारावास की सख्त सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि दोषी जुर्माने की राशि अदा नहीं करता है, तो उसे तीन वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

2022 में पुलिस ने रंगे हाथ दबोचा था

जिला न्यायवादी ने बताया कि आरोपी धर्म चंद को मादक पदार्थ निषेध अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी ठहराया गया है। यह मामला 24 नवंबर 2022 का है, जब शाम के लगभग 4:25 बजे कुल्लू पुलिस की टीम गश्त पर थी। इस दौरान पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी के कब्जे से 3.616 किलोग्राम चरस की भारी खेप बरामद की थी। इस बड़ी बरामदगी के बाद कुल्लू पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी।

16 गवाहों की गवाही से साबित हुआ गुनाह

पुलिस ने मामले की गहनता से तफ्तीश करने के बाद चालान तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। कोर्ट ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी धर्म चंद का गुनाह साबित करने के लिए अदालत में 16 पुख्ता गवाहों को पेश किया और उनकी गवाही दर्ज करवाई। आरोपी ने खुद को बेकसूर साबित करने के लिए अपने बचाव में दो गवाह अदालत के सामने पेश किए, लेकिन पुलिस और अभियोजन पक्ष के अकाट्य सबूतों के आगे बचाव पक्ष की दलीलें टिक नहीं सकीं। अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह और गवाहों के बयानों को सुनने के बाद आरोपी को व्यावसायिक मात्रा में चरस तस्करी का दोषी पाते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया।

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