एआरबी टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के प्रस्तावित कुल्लू प्रवास के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रतिबंध लागू किए हैं। जिला दंडाधिकारी कुल्लू सुरजीत सिंह राठौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। राष्ट्रपति का प्रस्तावित प्रवास 6 से 8 अक्तूबर 2026 तक है। इस दौरान अटल टनल रोहतांग और मनाली स्थित माता हिडिंबा मंदिर के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए संबंधित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है।
आदेश के अनुसार 5 से 8 अक्तूबर 2026 तक पुलिस थाना मनाली के अधिकार क्षेत्र के निर्धारित क्षेत्रों में आम नागरिकों द्वारा हथियार और गोला-बारूद ले जाने अथवा उनका उपयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध अटल टनल रोहतांग, अटल टनल के साउथ पोर्टल से सासे हेलीपैड तक के मार्ग, माता हिडिंबा मंदिर, मनाली नगर तथा राष्ट्रपति के प्रस्तावित मार्ग में आने वाले आसपास के गांवों और क्षेत्रों में लागू रहेगा।
हालांकि, पुलिस कर्मियों, अर्धसैनिक बलों, सरकारी ड्यूटी पर तैनात सेना के जवानों तथा राष्ट्रपति के प्रवास से संबंधित कार्यों के लिए अधिकृत एवं तैनात व्यक्तियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
ड्रोन और अन्य हवाई गतिविधियों पर भी रोक
सुरक्षा कारणों से संबंधित क्षेत्रों में ड्रोन, मानवरहित विमान, पैराग्लाइडर, गर्म हवा के गुब्बारे और इसी प्रकार के अन्य हवाई उपकरणों को उड़ाने, संचालित करने या उपयोग करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध राष्ट्रपति के भ्रमण वाले क्षेत्रों के साथ-साथ वहां तक पहुंचने वाले मार्गों पर भी लागू होगा। हवाई गतिविधियों पर लगाया गया प्रतिबंध 5 अक्तूबर से 8 अक्तूबर 2026 तक अथवा राष्ट्रपति के संबंधित क्षेत्रों में प्रवास समाप्त होने तक, जो भी बाद में हो, प्रभावी रहेगा।
खुदाई और भूमि संबंधी कार्यों पर भी प्रतिबंध
जिला दंडाधिकारी के आदेश के तहत राष्ट्रपति के प्रस्तावित प्रवास के मार्गों और उन क्षेत्रों में, जहां राष्ट्रपति के जाने की संभावना है, खुदाई, भूमि की खुदाई, नाली खोदने तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यों पर भी निर्धारित अवधि में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिला प्रशासन के अनुसार इस प्रकार के कार्यों से भूमिगत दूरसंचार व्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान आवश्यक संचार सेवाएं प्रभावित होने की संभावना रहती है।
सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, आपातकालीन सेवाओं, संचार, आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं अथवा राष्ट्रपति के प्रवास से संबंधित जरूरी कार्यों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों और सरकारी संस्थाओं को इन प्रतिबंधों से छूट रहेगी। हालांकि, ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं को भी निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था एवं नियमों का पालन करना होगा।
जिला दंडाधिकारी ने कहा कि परिस्थितियों की तात्कालिकता को देखते हुए आदेश एकपक्षीय रूप से जारी किया गया है और निर्धारित अवधि तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
