एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंत्रियों के यात्रा और दैनिक भत्तों से जुड़े नियमों में बड़ा संशोधन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब मंत्रियों को यात्रा खर्च के लिए पहले से अधिक राशि मिलेगी। नई अधिसूचना के तहत, पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में सड़क मार्ग से यात्रा करने पर माइलेज भत्ता 18 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी यात्रा व्यय में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए की गई है।
इसके अलावा, मंत्रियों का दैनिक भत्ता भी 1800 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। यह राशि यात्रा या आधिकारिक दौरे के दौरान लागू होगी। राज्य सरकार ने यात्रा भत्ते में इस संशोधन को लागू करते हुए हिमाचल प्रदेश मंत्रियों का यात्रा भत्ता नियम, 2000 में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए संशोधन सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट, 2000 की धारा 14 और 15 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। नई अधिसूचना के मुताबिक, ये नियम हिमाचल प्रदेश मंत्रियों का यात्रा भत्ता संशोधन नियम, 2025 कहलाएंगे और जारी होते ही प्रभावी हो गए हैं।
