एआरबी टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू
जिला मजिस्ट्रेट कुल्लू तोरुल एस. रवीश ने राष्ट्रीय राजमार्ग-305 पर यातायात के सुचारु संचालन और जन-सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नया आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार औट से जलोड़ीपास तक निम्न समयावधि में टिपर, डंपर और अन्य भारी मोटर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा—
सुबह 09:00 से 12:30 बजे तक
दोपहर 02:30 से शाम 06:00 बजे तक
यह प्रतिबंध एंबुलेंस, फायर टेंडर और आपदा प्रबंधन वाहनों जैसे आपातकालीन वाहनों पर लागू नहीं होगा।
आदेश में पुलिस अधीक्षक कुल्लू को निर्देश दिया गया है कि वे मार्ग पर यातायात प्रबंधन के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करें। साथ ही, कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग डिवीजन रामपुर बशहर को मार्ग के दोनों छोर पर उचित साइनेज लगाने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है तथा अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
