एआरबी टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू
नववर्ष के अवसर पर मनाली में पर्यटकों की भारी आमद को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सख्त कर दिया है। जिला दंडाधिकारी कुल्लू तोरुल एस. रवीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए 28 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक मनाली क्षेत्र में हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेश के अनुसार मनाली के मॉल रोड एवं इससे सटे बाजार क्षेत्रों में पुलिस थाना मनाली के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस, अर्धसैनिक बलों और सेना के ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को हथियार रखने या साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। नववर्ष समारोह के दौरान बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह एहतियाती कदम उठाया गया है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि के दौरान आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक कुल्लू को सौंपी गई है। किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
