एआरबी टाइम्स ब्यूरो | मंडी
मंडी की सेशन कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में कुल्लू जिला निवासी गुलाब चंद को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
2020 में हुई थी चरस बरामदगी
मामला 25 जनवरी 2020 का है। विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम मंडी के सौलीखड्ड क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति हरियाणा रोडवेज की बस में कुल्लू से मंडी की ओर चरस लेकर आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने बिंद्राबनी के पास नाकाबंदी कर बस को रोका और तलाशी अभियान चलाया। जांच के दौरान सीट नंबर-15 पर बैठे आरोपी गुलाब चंद के बैग की तलाशी ली गई। पुलिस को बैग से पांच पॉलिथीन पैकेट बरामद हुए, जिनमें चरस रखी गई थी। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वजन करने पर चरस की मात्रा 645 ग्राम पाई गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
14 गवाहों की गवाही के बाद आया फैसला
मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। सभी तथ्यों और सबूतों का अवलोकन करने के बाद सेशन कोर्ट ने आरोपी गुलाब चंद को दोषी ठहराते हुए तीन साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
