एआरबी टाइम्स ब्यूरो, मंडी
जिला मंडी में मांस, मछली, दूध, पनीर, दही सहित ढाबों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में परोसे जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की अधिकतम दरें निर्धारित कर दी गई हैं। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी हैं।
अधिसूचना के अनुसार बकरे/भेड़ के मांस की अधिकतम कीमत 550 रुपये प्रति किलोग्राम, सूअर का मांस 275 रुपये, ड्रेस्ड चिकन एवं ब्रोइलर ड्रेस्ड चिकन 210 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। वहीं अनफ्राइड मछली 250 रुपये, फ्राइड मछली 300 रुपये तथा जिंदा चिकन 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा सकेगा।
ढाबों में खाने के भी तय किए रेट
ढाबों एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में तंदूरी चपाती 10 रुपये, तवा चपाती 7 रुपये और स्टफ्ड परांठा 30 रुपये प्रति नग निर्धारित किया गया है। परमल चावल, चपाती, दाल एवं सब्जी सहित फुल डाइट की अधिकतम दर 80 रुपये, फुल प्लेट चावल 50 रुपये, दाल फ्राई 60 रुपये, मीट करी 130 रुपये तथा चिकन करी 120 रुपये प्रति प्लेट तय की गई है।
इसी तरह वेजिटेबल स्पेशल तथा मटर/पालक पनीर की दर 80 रुपये प्रति प्लेट, दो पूरी-सब्जी/चना दही सहित 50 रुपये और रायता 30 रुपये प्रति डिश निर्धारित किया गया है।
दूध, पनीर और दही की दर भी तय
अधिसूचना के तहत स्थानीय दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर, पनीर 330 रुपये प्रति किलोग्राम और दही 60 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है। पैकेट बंद दूध और सभी ब्रांड के कोल्ड ड्रिंक अधिकतम प्रिंट रेट पर ही बेचे जा सकेंगे।
मीट-चिकन की मात्रा को लेकर भी स्पष्ट निर्देश
नई दरों के साथ खाद्य पदार्थों की निर्धारित मात्रा भी तय की गई है। एक प्लेट मीट या चिकन करी में कम से कम 200 ग्राम नेट मांस होना अनिवार्य होगा। वहीं वेजिटेबल स्पेशल, मटर पनीर और पालक पनीर जैसे व्यंजनों में कम से कम 100 ग्राम पनीर होना चाहिए।
उपायुक्त ने सभी दुकानदारों और ढाबा संचालकों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित मूल्य सूची को अपने प्रतिष्ठान के प्रवेश द्वार पर प्रमुखता से प्रदर्शित करें, ताकि उपभोक्ताओं को खाद्य वस्तुओं की तय अधिकतम दरों की जानकारी आसानी से मिल सके। निर्धारित दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।
