कुल्लू | अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय कुल्लू अमित मंडयाल की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में दोषी जोबन प्रीत सिंह को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी पंजाब के गुरदासपुर जिले के बटाला क्षेत्र का निवासी है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, धारा 201 के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
गला घोंटकर की थी पत्नी की हत्या
उप जिला न्यायवादी कुल्लू सुनील शर्मा के अनुसार, 5 दिसंबर 2022 को पुलिस थाना भुंतर में इस मामले में एफआईआर संख्या 259 दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपी ने अपनी पत्नी अविनाश कौर की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को कंबल में लपेट दिया था।
26 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद फैसला
मामले की जांच थाना प्रभारी नरेश चंद ने की और जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष के 26 गवाहों के बयान दर्ज किए और दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। साक्ष्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने जोबन प्रीत सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास, दो वर्ष के कठोर कारावास और कुल 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
