एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला | हिमाचल प्रदेश के वन विभाग में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका सामने आया है। राज्य सरकार ने वन विभाग में सहायक वन रक्षकों (Assistant Forest Guards) के 500 पदों पर भर्ती की योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से पूरी की जाएगी।
आरक्षण और कोटा
जारी अधिसूचना के अनुसार, इन 500 पदों को दो भागों में बांटा गया है:
50 प्रतिशत पद: खुली भर्ती (Open Recruitment) के लिए आरक्षित होंगे।
50 प्रतिशत पद: वर्तमान में कार्यरत वन मित्रों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। (नोट: सरकार ने पूर्व में मौजूद वन रक्षकों के 500 पदों को समाप्त कर नए सिरे से सहायक वन रक्षकों के ये 50 पद सृजित किए हैं, जिससे प्रशासनिक और आर्थिक नियोजन बेहतर हो सके।)
प्रमुख पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास (Minimum 12th Pass) होना अनिवार्य है।
आयु सीमा (Age Limit): अभ्यर्थियों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
मूल निवासी (Bonafide): आवेदक का हिमाचल प्रदेश का बोनाफाइड निवासी होने के साथ-साथ संबंधित वन सर्किल का स्थायी निवासी होना भी अनिवार्य है।
चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न
लिखित परीक्षा: चयन के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी।
शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET): पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 150 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है।
विशेष छूट: वर्तमान में कार्यरत वन मित्रों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी गई है, क्योंकि वे अपनी पिछली भर्ती के दौरान इस परीक्षा को पास कर चुके हैं।
प्रशिक्षण और सेवा शर्तें
चयनित उम्मीदवारों को शुरुआत में 5 साल के लिए निश्चित मासिक वेतन पर नियुक्त किया जाएगा।
सभी चयनित उम्मीदवारों को 6 महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण लेना होगा। प्रशिक्षण के बाद होने वाली इंडक्शन परीक्षा में कम से कम 40 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा।
कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर तीन लिखित नोटिस देने के बाद कर्मचारी को सेवा से हटाया जा सकता है।
अवकाश और अन्य लाभ
आकस्मिक अवकाश: हर महीने 1 दिन।
चिकित्सा अवकाश: साल में 10 दिन।
विशेष अवकाश: 5 दिन।
मातृत्व व पितृत्व अवकाश: महिला कर्मचारियों के लिए 180 दिन का मातृत्व अवकाश और पुरुष कर्मचारियों के लिए 15 दिन का पितृत्व अवकाश।
श्रेणीवार 10 प्रतिशत पदों के लिए प्रतीक्षा सूची (Waiting List) भी बनेगी, जो परिणाम घोषित होने के 6 महीने तक मान्य होगी।
ध्यान दें: इन कर्मचारियों पर नियमित कर्मचारियों के पेंशन, सामान्य भविष्य निधि (GPF) और अवकाश संबंधी नियम लागू नहीं होंगे।
