एआरबी टाइम्स ब्यूरो | रामपुर बुशहर
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित सभी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) केंद्रों के पंजीकरण एवं विनियमन के लिए नए नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी नग्गर, कटराईं, खुशविंदर ठाकुर ने बताया कि “हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा केंद्र (पंजीकरण एवं विनियमन) नियम, 2026” के तहत अब नग्गर परियोजना क्षेत्र में संचालित सभी प्ले स्कूल, क्रेच और डे-केयर सेंटरों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि इन नियमों का उद्देश्य क्षेत्र में संचालित सभी क्रेच, प्ले स्कूल, डे-केयर सेंटर, किंडरगार्टन, नर्सरी स्कूल और बालवाड़ी आदि का व्यवस्थित पंजीकरण और विनियमन सुनिश्चित करना है। इससे छोटे बच्चों की सुरक्षा, स्वच्छता, बेहतर आधारभूत सुविधाएं तथा गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
खुशविंदर ठाकुर ने स्पष्ट किया कि भविष्य में बिना वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र के कोई भी ईसीसीई (ECCE) केंद्र संचालित नहीं किया जा सकेगा। वर्तमान में चल रहे सभी केंद्रों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी गैर-सरकारी संगठन, ट्रस्ट, सोसायटी एवं अन्य संबंधित संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नए नियमों का अध्ययन कर जल्द आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें। साथ ही अपने अधीन संचालित ईसीसीई केंद्रों की पूरी जानकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय, नग्गर को उपलब्ध करवाएं।
यदि किसी संचालक, संस्था या आम नागरिक को नियमों, दिशा-निर्देशों अथवा पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो वे कार्यालय समय के दौरान सीडीपीओ कार्यालय, नग्गर स्थित कटराईं में संपर्क कर सकते हैं।
