एआरबी टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू
जिला दण्डाधिकारी कुल्लू ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उपमंडल बंजार के अंतर्गत एनएच-305 पर आरडी 79/875 के समीप स्थित मंगलौर पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक प्रतिबंधित कर दी है।
प्रशासन के अनुसार उपमंडलाधिकारी बंजार की रिपोर्ट में बताया गया है कि पुल के समीप पत्थर और बोल्डर गिरने से मंगलौर पुल को क्षति पहुंची है। इससे पुल के एबटमेंट (आधार संरचना) के सुदृढ़ीकरण कार्य पर भी असर पड़ा है। ऐसे में पुल की मरम्मत और मजबूती का कार्य पूरा होने तक एहतियातन भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके।
जिला दण्डाधिकारी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत जारी आदेशों में स्पष्ट किया है कि एम्बुलेंस, अग्निशमन, पुलिस तथा अन्य आवश्यक आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए आवागमन की अनुमति रहेगी।
राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल, रामपुर के अधिशासी अभियंता को पुल के आसपास आवश्यक चेतावनी संकेतक, डायवर्जन बोर्ड, बैरिकेड्स तथा अन्य यातायात नियंत्रण उपकरण लगाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वाहन चालकों को प्रतिबंध की जानकारी समय पर मिल सके।
इसके अलावा पुलिस अधीक्षक कुल्लू को यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने और आदेशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उपमंडलाधिकारी बंजार और अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल रामपुर को पुल की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की नियमित निगरानी करने और सभी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध पुल की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण कार्य पूरा होने अथवा अगले आदेश जारी होने तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने आम जनता और वाहन चालकों से सहयोग करने तथा सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
