एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला
जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 6 के तहत आदेश जारी किया है, जिसमें शिमला शहर के 10 चिन्हित स्थलों पर सार्वजनिक बैठक, धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली, नारे लगाने, बैंड बजाने तथा हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को ले जाने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है।
ये प्रतिबंध छोटा शिमला से रिज और कैनेडी हाउस तक, रेंडेजवॉयस रेस्तरां से रिवोली सिनेमा तक, स्कैंडल पॉइंट से काली बाड़ी मंदिर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से लिंक रोड और कसुम्पटी रोड तक, तथा अन्य प्रमुख मार्गों पर लागू होंगे। यह आदेश सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है और आगामी दो महीने तक प्रभावी रहेगा। केवल पुलिस, अर्धसैनिक और सैन्य कर्मी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस आदेश से मुक्त रहेंगे।
आज्ञा के अनुसार, इन स्थलों पर किसी भी प्रकार की सभा या प्रदर्शन आयोजित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति अनिवार्य होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
