एआरबी टाइम्स ब्यूरो
बिलासपुर। आगामी आश्विन नवरात्र मेला 2025 के मद्देनज़र श्री नैना देवी जी मंदिर परिसर, जिला बिलासपुर में 22 सितम्बर से 2 अक्तूबर तक विशेष प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। जिला दण्डाधिकारी राहुल कुमार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, मंदिर परिसर में लाउडस्पीकर, ढोल-नगाड़े, बैण्ड-बाजे और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी प्रकार की सार्वजनिक उद्घोषणा करनी आवश्यक हो तो केवल कंट्रोल रूम के माध्यम से ही की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, मंदिर परिसर में प्रसाद के वितरण या प्रयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं की सुविधा, स्वच्छता एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए, पुलिस थाना कोट कहलूर क्षेत्र में भी धारा 144 के तहत हथियारों के साथ आम नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, गोला-बारूद, तेजधार या दूर से मार करने वाले हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। केवल पुलिस बल इस आदेश से मुक्त रहेगा। उपायुक्त बिलासपुर ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और मेला परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाए रखें।
