Chandigarh : चलती गाड़ी में गैंगरेप : चार दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 20-20 साल की सजा

एआरबी टाइम्स ब्यूरो

चंडीगढ़ | अक्तूबर 2022 में मोहाली की एक युवती के साथ चलती गाड़ी में नशीला पदार्थ देकर किए गए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। मंगलवार को कोर्ट ने चार दोषियों युवराज, रजत ठाकुर, हर्ष और कृष्णा सिंह को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चारों पर अलग-अलग धाराओं के तहत 1.21 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि, कोर्ट में सजा सुनाए जाने से पहले चारों दोषियों ने पहली बार किया गया अपराध बताते हुए सजा में नरमी की अपील की, लेकिन पीड़िता के वकील ने अदालत से मांग की कि ऐसे अपराधियों को समाज में छोड़ना खतरे से खाली नहीं और इन्हें कड़ी सजा देकर समाज में एक सख्त संदेश देना चाहिए।

यह मामला 15 अक्तूबर 2022 का है, जब पीड़िता की पंचकूला के एक क्लब में पार्टी के दौरान आरोपी कृष्णा से मुलाकात हुई। युवती का आरोप है कि कृष्णा ने उसकी ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद कृष्णा अपने दोस्तों के साथ उसे गाड़ी में ले गया और चलती कार में दुष्कर्म किया गया। बाद में, आरोपी उसे सेक्टर-15 स्थित एक पीजी में ले गए, जहां फिर से दुष्कर्म किया गया। सेक्टर-11 थाना पुलिस ने मामले में आईपीसी की धाराएं 328 (नशीला पदार्थ देना), 366 (अपहरण), 376(2)(D) (सामूहिक बलात्कार), और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया था। केस में पांच आरोपी नामजद थे, जिनमें चार बालिग और एक नाबालिग। बालिग चारों को कोर्ट ने दोषी करार दिया, जबकि नाबालिग का मामला अभी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में लंबित है। छठे अज्ञात आरोपी की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। कोर्ट ने 25 अप्रैल को आरोपियों को दोषी करार दिया था और अब सजा सुनाई गई है।

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